विधवा बहू को अनुकम्पा नियुक्ति का अधिकार

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय सुनाते हुए कहा है कि विधवा बहू भी अनुकंपा नियुक्ति की लिए पात्र है.

हाईकोर्ट ने इस मामले में संबंधित विभाग को 45 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय लेने का आदेश जारी किए हैं. गौरतलब है कि जांजगीर-चांपा जिले की याचिकाकर्ता विधवा दुलिया बाई की सास बुधियारिन बाई पीडब्ल्यूडी विभाग में स्थाई लेबर के पद पर कार्यरत थी.

नौकरी के दौरान ही बुधियारिन बाई की मौत हो गई और फिर दुलिया बाई ने विभाग के समक्ष अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था. विभाग ने विधवा दुलिया बाई के आवेदन को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि बहू को अनुकंपा नियुक्ति देने का कोई प्रावधान नहीं है. जिसपर दुलिया बाई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि हिन्दू एक्ट के तहत जब बहू भरण-पोषण पाने का हकदार है तो ऐसे में घर में कोई कमाने वाला नहीं होने की स्थिति में उसे भी अनुकंपा नियुक्ति का हक है. इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति का पात्र बताते हुए विभाग को 45 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय लेने का आदेश जारी किया है.
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