अधिकारी को पीटने वाले बीजेपी नेता को 1 साल कैद

शाजापुर। अदालत ने नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप चंद्रवंशी को एक प्रकरण में एक साल कैद और 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने बिजली विभाग के कार्यपालन यंत्री के साथ मारपीट के मामले में प्रदीप चंद्रवंशी को दोषी करार दिया.

गौरतलब है कि 8 अप्रैल 2011 को एमपीईबी विजलेंस की टीम ने नगर पालिका द्वारा शहर में आठ जगहों पर की जा रही बिजली चोरी का प्रकरण बनाया था. इसी दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप चंद्रवंशी ने टीम के साथ विवाद करते हुए एमपीईबी के सहायक यंत्री मनोहर सिंह नायक के साथ मारपीट की थी.

इस मामले में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराए थे. स्थानीय प्रथम श्रेणी न्यायालय ने इस मामले में शुक्रवार को पांच आरोपियों में से चार को बरी कर दिया. जबकि नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप चंद्रवंशी को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद और 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई.

प्रदीप चंद्रवंशी का अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल पूरा हो चुका है. शहर में हाल ही में हुए चुनाव में कांग्रेस की शीतल भट्ट नयी अध्यक्ष चुनी गई है. हालांकि, शपथ ग्रहण समारोह नहीं होने की वजह से प्रदीप चंद्रवंशी अभी भी तकनीकी रूप से अध्यक्ष बने हुए हैं.
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