भोपाल। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि वर्ष 2005 के बाद नियुक्ति शासकीय सेवकों को लिये मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है जिसमें कर्मचारियों की पेंशन राशि जमा करने एवं शासकीय अंशदान के कटोत्री में बडी गडबडिया हो रही है।
संघ के महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि 2005 से 2010 तक अंषदायी पेंषन योजना के खातों को मेनुअली आपरेट किया जा रहा था जिसमें गडबडियाॅ हुई है । अनेक कर्मचारियों की राषि का कटोत्रा करते समय सरकारी अंषदान की राषि कम जमा की गई जिससे कर्मचारियों को नुकसान हुआ है । ऐसा कोई प्रावधान नही है कि सरकार द्वारा कम दिये गये अंषदान की राषि की प्रतिपूर्ति को कर्मचारियों के खाते में जमा किया जायें ।
अनेक कर्मचारियों के अंषदायी पेंषन योजना के खाते खोलने में 4 से 6 माह लगते है जिससे इन कर्मचारियों के खातों में जो राषि जमा की जाती है उस पर उन्हें ब्याज का नुकसान उठाना पडता है। वित विभाग ने विलम्ब से राषि जमा करने पर संबंधित विभाग को 8 प्रतिषत ब्याज सहित राषि जमा करने के निर्देष दिये है परन्तु इसका भी पालन नही किया जाता है ।
लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि परीविक्षा अवधि समाप्त होने पर कर्मचारियों को दो वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है । इस राषि का ऐरियर्स बनता है । यह राषि वेतन का एक हिस्सा होती है। परन्तु इस राषि में से पेंषन खाते में कोई राषि जमा नही की जाती है और न ही शासन इस पर अपना अंषदान जमा करता है ।
महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा आयोजित की जा रही संयुक्त परामर्षदात्री समिति में इसे मध्यप्रदेष तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा ऐजेण्डा बिन्दु के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इस पर चर्चा कर निर्णय कराया जायेंगा ।