
ये हैं समस्यायें
कार्यरत व्यायाम अध्यापक 18 वर्षो से पदोन्नति से वंचित हैं और 2005 में इन्हें वर्ग 3 में कर दिया गया है और दोनों वर्ग आज भी पदोन्नति से वंचित रखा गया है। शासन से हम कई बार इस संदर्भ में अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नही निकाला गया है। अत: कार्यरत व्यायाम शिक्षक ( सहायक अध्यापक) को अध्यापक पद पर समायोजित किया जाकर आगामी भर्ती वर्ग 2 में की जाये।
1998/99 में नियुक्त अध्यापक व्यायाम को वरिष्ट अध्यापक व्यायाम पदोन्नति नही दी जा रही है ना ही वरिष्ट वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग आदिवासी विकास में व्याख्याता/ जिला क्रीड़ा अधिकारी/ एवम् क्रमोन्नति में वरिष्ठ वेतनमान का लाभ दिया जाता है। अध्यापक संवर्ग में भी इन्हें पदोन्नति दी जाकर और क्रमोन्नति में अगले पद का वेतनमान दिया जाये।
राज्य शिक्षा सेवा की तरह इनको भी ब्लॉक जिला क्रीड़ा अधिकारी का पद निर्मित कर इनको सेवा का अवसर प्रदान किया जाये।
अध्यापक व्यायाम का पद तकनीकी होने के कारण शैक्षणिक सत्र में इन्हें विद्यार्थियो खिलाड़ियों के साथ मुख्यालय से बाहर अन्यत्र प्रतियोगिता स्थल पर आना जाना पड़ता है। जिसके कारण दुर्घटनाओं का भय बना रहता है। और इनका बीमा तक नही है। आवंटन के अभाव में टीए डीए भी नही मिल पाता है। जिससे कम वेतनमान के कारण आर्थिक समस्याओ का सामना करना पड़ता है। टीए डीए का नियम स्पष्ट कर अलग से आवंटन दिया जावे।
आगामी ट्रान्सफर पॉलिसी में अध्यापक व्यायाम के ट्रान्सफर से भी वंचित हो सकते है। क्योंकि इनके पद वर्ग 3 में कर दिए गए मेरा शासन को सुझाव है स्कूल शिक्षा विभाग में पुराने कार्यरत व्यायाम शिक्षको के रिक्त पदो पर इन्हें पदस्थापना की जा सकती है।
व्यायाम शिक्षको के पदो को जल्द से जल्द भरा जाये क्योंकि वर्षो से इनके पद नही भरे गए है।इससे कई अधिक उम्र के कारण बेरोजगार हो गए है। उन्हें आयु में छूट दी जाये।
अंत में निवेदन है कि अध्यापक संवर्ग में अध्यापक व्यायाम को पदोन्नत करते हुए क्रमोन्नति में उच्च वेतनमान स्कूल शिक्षा विभाग और आदिवासी विकास विभाग की तरह वरिष्ट अध्यापक का वेतनमान दिया जावे और आगामी भर्ती वर्ग 3 की जगह वर्ग 2 में की जाये।