हरियाणा में 12वीं पास ही लड़ पाएंगे पार्षद का चुनाव

गुड़गांव/हरियाणा। सरकार ने शहरी निकाय चुनाव लड़ने के लिए एक नई शर्त लाने की तैयारी कर रही है. आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में 10वीं पास को ही उम्मीदवार बनाने की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद अब हरियाणा सरकार शहरी निकाय चुनाव के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के 12 पास होने की शर्त लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के महाधिवक्ता ने भी सरकार को शहरी निकायों के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने की सलाह दी है, लेकिन आखिरी फैसला हरियाणा कैबिनेट द्वारा किया जाना है. प्रदेश सरकार पंचायतीराज कानून में बदलाव कर उत्साहित है. आपको बता दें कि सीएम खट्टर घोषित कर चुके हैं कि शहरी निकाय चुनावों में भी सरकार यह प्रयोग करने जा रही है. राज्य में नौ नगर निगम, 19 नगर परिषद और 50 नगर पालिका-पंचायतें हैं. इनमें से 40 के चुनाव प्रस्तावित हैं.

पंचायत चुनाव खत्म होते ही राज्य सरकार शहरी निकाय चुनाव कराएगी. लिहाजा सरकार की तैयारी है कि पार्षद के चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं कर दी जाए. सामान्य श्रेणी की महिला व अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए यह योग्यता दसवीं करने तथा अनुसूचित जाति की महिला पार्षद के लिए शैक्षणिक योग्यता आठवीं करने का प्रस्ताव है.
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