ब्लेक में बेच रहा था पानी की बॉटल, 10 हजार रुपए का हर्जाना लगाया

इंदौर। एक दुकानदार को पानी की बॉटल 15 रुपए की जगह 20 रुपए में बेचना महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने एमआरपी से ज्यादा रुपए लेने वाले दुकानदार पर 10 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। यह राशि उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा कराने के आदेश दिए हैं। फोरम ने इसे सेवा में कमी और उपभोक्ताओं के साथ ठगी माना है। साथ ही परिवाद दायर करने वाले उपभोक्ता को एक हजार रुपए देने का आदेश दिया है।

नंदा नगर के रहने वाले नीलेश पिता हरिशंकर अग्रवाल ने 21 दिसंबर 2011 को सी-21 मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित दुकान रॉप्स एंड राइस से एक लीटर की पानी बॉटल खरीदी थी। दुकानदार द्वारा एमआरपी से ज्यादा रुपए लेने पर उन्होंने रिसेप्शन पर मौजूद कर्मचारी से शिकायत की थी, लेकिन उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद नीलेश ने जिला उपभोक्ता फोरम में मेसर्स रॉप्स एंड राइस और उत्पादक कंपनी साईं समर्थ प्रालि असरावद खुर्द खंडवा रोड के खिलाफ परिवाद लगाया। इसमें कहा कि साईं समर्थ कंपनी वैली वॉटर के नाम से विभिन्न पैक में पानी बॉटल विक्रय के लिए सप्लाई करती है। अन्य दुकानों पर एमआरपी पर पानी की बोतल उपलब्ध है, लेकिन उक्त दुकान पर ज्यादा रुपए लेकर उपभोक्ताओं के साथ ठगी की जा रही है। इसे रोकने के लिए दुकानदार से उपभोक्ता कल्याण निधि में राशि जमा कराई जाए और उसे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए।

दुकानदार का कृत्य अनुचित और व्यापार प्रथा के विरुद्ध
फोरम की तीन सदस्यीय पीठ की जज भागवती चौधरी ने फैसले में कहा कि प्रकरण की सुनवाई में कंपनी व दुकानदार को पक्ष रखने के लिए नोटिस दिए गए, लेकिन वे पक्ष रखने नहीं आए। इसलिए फैसला एक पक्षीय किया जाता है। प्रकरण की विवेचना में पानी उत्पादन करने वाली कंपनी की भूमिका अवैध वसूली में नहीं पाई गई। केवल यह कृत्य दुकानदार का है, जिसने अवैध वसूली की, जो व्यापार प्रथा के विरुद्ध है। दुकानदार ने परिवादी के साथ ही अन्य खरीदारों से भी अवैध वसूली की। अत: दुकानदार हर्जाने के रूप में 10 हजार रुपए उपभोक्ता कल्याण निधि में दो माह में जमा कराए। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए दुकानदार परिवादी को एक हजार रुपए भी दे।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!