कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ FIR के आदेश

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इंदौर। बीजेपी के महासचिव और मप्र के पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस के नेता अंतरसिंह दरबार द्वारा कैलाश की ओर से झूठा शपथपत्र पेश करने के मामले में लगाया गया आवेदन सोमवार दोपहर हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। आवेदन को मंजूर करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है कि कैलाश पर इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच की जाए। 

मिली जानकारी अनुसार पूर्व विधायक अंतरसिंह दरबार ने धारा 340/145 में पांच बिंदुओं में शिकायती आवेदन हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया था। जिसमें से एक बिंदु में उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान झूठा शपथपत्र पेश करने की बात कही थी। आवेदन के एक बिंदु पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस आलोक वर्मा की बेंच ने कैलाश द्वारा झूठा शपथपत्र पेश करने मामले में प्रकरण दर्ज़ करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। दरबार के एडवोकेट विभोर खण्डेलवाल ने बताया कि ये प्रकरण (MCC) चुनाव याचिका के अलावा अलग से चलेगा। गौरतलब है कि अंतरसिंह दरबार महू विधानसभासे   कांग्रेस की ओर से कैलाश के खिलाफ चुनाव मैदान में थे। कैलाश ने इस चुनाव में जीत हासिल की थी।
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