जबलपुर। मंडला निवासी अतिथि शिक्षक योगेन्द्र दुबे सहित 15 की याचिका पर हाईकोर्ट ने राहतकारी आदेश सुनाया। इसके तहत राज्य शासन को तीन माह के भीतर गुरुजी के समान लाभ देने कहा गया है। न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार माहेश्वरी की एकलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं का पक्ष अधिवक्ता रामजी शुक्ला ने रखा। उन्होंने दलील दी कि अतिथि शिक्षकों से काम तो शिक्षकों जैसा ही लिया जाता है लेकिन वेतन में नाम पर महज नाम का मानदेय देकर लंबे समय से शोषण किया जा रहा है।
अतिथि शिक्षकों को गुरूजी के समान लाभ दें: हाईकोर्ट
November 04, 2015
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