सीहोर नगरपालिका चुनाव का टंटा हाईकोर्ट पहुंचा

जबलपुर। सीहोर नगरपालिका चुनाव का टंटा अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। विवाद परिसीमन को लेकर है। याचिका में निवेदन किया गया है ​कि यह गलत है। चुनाव रोकना चाहिए। हाईकोर्ट ने राज्य शासन, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन आयोग व सीएमओ को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया गया है। इसके लिए 5 दिसम्बर तक का समय दिया गया है।

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर व जस्टिस संजय यादव की युगलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता सलाम की ओर से पक्ष रखा गया। दलील दी गई कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने 7 अक्टूबर को वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना जारी की। चूंकि परिसीमन अनुचित तरीके से किया गया है अत: अधिसूचना रद्द किए जाने और चुनाव पर रोक अपेक्षित है।

कायदे से नए सिरे से सीमांकन के बाद परिसीमन होना चाहिए। इस प्रक्रिया में दावे-आपत्तियों की भी नियमानुसार सुनवाई होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद फिलहाल अंतरिम राहत तो नहीं दी लेकिन पक्षकारों से जवाब-तलब कर लिया।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!