मप्र में मजदूरी की न्यूनतम दरें पुनरीक्षित

भोपाल। राज्य शासन ने न्यूनतम वेतन अधिनियम में 63 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दरें घोषित की हैं। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर श्रमिकों के परिवर्तनशील महँगाई भत्ता में 75 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई दरें एक अक्टूबर, 2015 से लागू मानी जायेंगी।

श्रमायुक्त द्वारा घोषित महँगाई भत्ते की दर के अनुसार अब अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 6575 रुपये या 253 रुपये प्रतिदिन, अर्द्ध-कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 7432 या प्रतिदिन 286 रुपये, कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 8810 या 339 रुपये तथा उच्च कुशल श्रमिक को प्रतिमाह 10 हजार 110 या 389 रुपये प्रतिदिन देय होगा। मजदूरी निर्धारण रुपये-पैसे को राउण्डअप करके दिया जायेगा।

कृषि नियोजन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कोई वृद्धि न होने से पहले जारी महँगाई भत्ते को यथावत रखते हुए 246 रुपये ही देय होगा। अकुशल श्रमिक को प्रतिमाह 5596 या प्रतिदिन 187 रुपये की मजदूरी महँगाई भत्ता मिलाकर एक अक्टूबर, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन में भी अब साधारण अगरबत्ती के लिये 25.15 तथा सुगंधित अगरबत्ती के लिये 25.75 रुपये प्रति हजार होगी। बीड़ी मजदूरों के परिवर्तनशील महँगाई भत्ते में भी 75 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी हुई है।
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