जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाला प्रकरण में राज्य के मुख्य सचिव एंटोनी डिसा, आयुक्त अजाजजा विकास जेएन मालपाणी, आयुक्त आदिवासी विकास संजीव कुमार झा, आयुक्त पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उर्मिल मिश्रा और संचालक उच्च शिक्षा उमाकांत उमराव को अवमानना नोटिस जारी कर दिए हैं। इन सभी को जवाब पेश करने एक सप्ताह का समय दिया गया है।
प्रशासनिक न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन व जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अवमानना याचिकाकर्ता अखिल भारतीय इंजीनियरिंग छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण सिंह की ओर से अधिवक्ता निशांत जैन व स्वरित शुक्ला ने पक्ष रखा।
स्कॉलरशिप पोर्टल में छेड़छाड़
उन्होंने दलील दी कि जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए थे। साथ ही राज्य शासन सहित अन्य को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि मामले के विचाराधीन रहने तक स्कॉलरशिप पोर्टल में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड आदि यथावत रखे जाएं। इसके बावजूद छेड़छाड़ करने की जानकारी जनहित याचिकाकर्ता के संज्ञान में आ गई। लिहाजा, अवमानना याचिका दायर कर दी गई। जिसके जरिए यह आरोप लगाया गया है कि इतने बड़े घोटाले के सामने आने के बाद राज्य सरकार घबरा गई है, इसीलिए वेबसाइट तक से छेड़छाड़ की हिमाकत करके हाईकोर्ट की अवमानना कर दी गई।