सहारा समूह का एमएफ लाइसेंस भी रद्द

मुंबई। सहारा समूह के खिलाफ ताजा कार्रवाई के तहत बाजार नियामक सेबी ने सहारा म्युच्युअल फंड का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। सेबी का कहना है कि कंपनी यह कारोबार करने के लिए सक्षम और उपयुक्त नहीं है और उसने कंपनी को अपना कारोबार किसी और फर्म (फंड हाउस) को हस्तांतरित करने का आदेश दिया है। सेबी ने अपने ताजा आदेश में कहा है कि आज से छह महीने में सहारा म्युच्युअल फंड का रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा।

उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सहारा समूह की दो इकाइयों को 24,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि निवेशकों को लौटोन का जब से आदेश दिया है तभी से सहारा समूह की सेबी के साथ लंबी नियामकीय व कानूनी लड़ाई चल रही है। सेबी ने हाल ही में सहारा की एक कंपनी का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का लाइसेंस रद्द कर दिया था।

सहारा के म्युच्युअल फंड बिजनेस का लाइसेंस रद्द! सहारा समूह के खिलाफ ताजा कार्रवाई के तहत बाजार नियामक सेबी ने सहारा म्युच्युअल फंड का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया।

सेबी ने सहारा म्युच्युअल फंड व सहारा एस्सेट मैनेजमेंट कंपनी को निर्देश दिया है कि वह मौजूदा या नए निवेशकों से योजना-अभिदान स्वीकार करना तत्काल प्रभाव से बंद कर दे। इसके साथ ही सहारा एमएफ से कहा गया है कि वह, सहारा इंडिया फिनेनशियल कॉरपारेशन लिमिटेड व सहारा एस्सेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के कारोबार को नए प्रायोजकों तथा सेबी से मंजूरशुदा आस्ति प्रबंधन कंपनी को यथाशीघ्र स्थानांतरित करने का प्रयास करे।

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