चुनाव: 'बढ़ चला बिहार' पर हाईकोर्ट का स्टे

पटना। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार के 'बढ़ चला बिहार' अभियान पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह रोक तुरंत प्रभाव से लगाई है। मु्ख्यमंत्री नीतीश के लिए यह बड़ा झटका है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने चार हफ्ते के अंदर इस अभियान में अब तक खर्च की गई राशि का ब्योरा भी मांगा है।

चुनाव से पहले राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए सरकारी राशि के खर्च पर भी कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुआई वाली दो जजों की बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि बिहार में लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं है और सरकार उपलब्धियों को बताने के लिए लाखों रुपये खर्च कर रही है।

नागरिक अधिकार मंच के संयोजक शिवप्रकाश राय की जनहित याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार के इस अभियान के लिए खरीदी गईं तमाम गाड़ियों की जानकारी और खर्च की गई राशि का ब्योरा तलब किया है। सोमवार को जारी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए और कहा कि मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले रिपोर्ट कार्ड की छपाई में भी लाखों खर्च किए गए।

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