भोपाल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार सम्पूर्ण देश में दिनांक 27 जून 2015 को मोटर दुर्घटना दावा एवं बीमा से संबंधित क्षतिपूर्ति के प्रकरणों के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
इसी परिप्रेक्ष्य में इस नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के मोटर दुर्घटना से संबंधित क्षतिपूर्ति संबंधी विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन व प्रीलिटिगेशन के दावों का निराकरण पक्षकारों व संबंधित बीमा कम्पनी के मध्य आपसी राजीनामा के आधार पर किया जाएगा।
लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण आपसी सहमति से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी खर्च के हो जाता है व पक्षकारों को तत्काल क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो जाती है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है, जिसके विरूद्ध कोई अपील आदि संधारित नहीं होती है। अतः पक्षकार अपने प्रकरणों का त्वरित निराकरण एवं शीघ्र न्याय की प्राप्ति के लिए नेशनल लोक अदालत में आकर इस अवसर का लाभ उठा सकते है।