अध्यापकों को ऑनलाइन संविलियन की अनुमति

Bhopal Samachar
रतलाम। प्रदेश सरकार ने जिला एवं जनपद पंचायत में एक निकाय से अन्य निकाय में अध्यापक संवर्ग की महिलाएं, नि:शक्तजन एवं केवल पारस्परिक ऑनलाइन संविलियन की अनुमति देने के संबंध में कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। यह अनुमति 30 जून तक देने का प्रावधान किया।

पात्र अध्यापक संवर्ग के व्यक्ति संविलियन की अनुमति के लिए 30 जून तक एजुकेशन पोर्टल पर यूनिक आईडी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्राथमिक शाला में न्यूनतम 2, माध्यमिक शाला में 3 तथा हाईस्कूल और हायर सेकंडरी की विषयवार पद संरचना से अधिक होने पर डीईओ द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुशंसा की जाएगी। इसके आधार पर संबंधित निकाय अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर सकेंगे। इन शालाओं में शिक्षकों की न्यूनतम संख्या, पद संरचना की गणना में अतिथि शिक्षक को शामिल नहीं किया जाएगा। डीईओ द्वारा रिक्त पद की जानकारी निकायवार, संस्था एवं विषयवार पोर्टल पर डाली जाएगी। आवेदक को संबंधित निकाय द्वारा 4 जून या उसके बाद जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। उसे अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ डीईओ की अनुशंसा एवं प्राथमिकता क्रम के वांछित अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कराना जरूरी होगा। अंतरजिला या जिले के अंतर्गत पात्र अध्यापक संवर्ग के आवेदक द्वारा एक निकाय से अन्य निकाय में संविलियन चाहे जाने पर स्कूल शिक्षा की शालाओं से आदिम-जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शालाओं में संविलियन के लिए आदिम जाति कल्याण तथा आदिम जाति से स्कूल शिक्षा की शालाओं के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे।

किसी एक का चयन करना होगा
अंतरविभागीय पारस्परिक, जिसमें एक निकाय से अन्य निकाय में संविलियन की अनुमति के लिए आवेदकों को स्कूल शिक्षा या आदिम जाति कल्याण विभाग में से किसी एक का चयन करना होगा। किसी भी नगरीय निकाय में संविलियन की अनुमति से संबंधित आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। पात्र अध्यापक द्वारा केवल एक बार ही संविलियन की अनुमति का आवेदन किया जा सकेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप भी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। पारस्परिक संविलियन की अनुमति के प्रकरण में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के किए न्यूनतम शिक्षकों की गणना का बंधन नहीं रहेगा। आजा कल्याण विभाग की संस्थाओं के लिए प्रमाण पत्र संबंधित निकाय से जारी करवाने के लिए शासन के आदेश के अनुरूप रिक्त पद वाली संस्था की अनुशंसा सहायक आयुक्त करेंगे। शासन ने 30 जून तक की अवधि में अध्यापक संवर्ग की ऑनलाइन संविलियन की अनुमति की कार्रवाई पूर्ण करने को कहा है। 

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