नि:शक्तजनों के लिए हर आफिस में बनगी रैम्प

भोपाल। निःशक्त व्यक्तियों हेतु अवसर अधिकार एवं सरंक्षणपूर्ण भागीदारी अधिनियम 1996 के अध्याय-8 नियम 46 एवं युनाइटेड नेशन कन्वेंशन राइट्स फॉर परसन विथ डिएबिलिटीज-2007 के अनुसार शासकीय एवं अशासकीय सार्वजनिक इकाइयों द्वारा अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों को जनभवनों में रैम्प, ब्रेल लिपि में चिन्ह तथा ध्वनि संकेत वाली सीढ़ियां एवं लिफ्ट आदि का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

समस्त श्रेणी के निःशक्तजनों क्रमशः अस्थिबधित, दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित इत्यादि के लिये सार्वजनिक उपयोग के भवनों में सुविधाजनक आवागमन जैसे रैम्प, रेलिंग, ग्लैज्ड टाइल्स, ध्वनि संकेत ब्रेल लिपि में जानकारी, चमकीले संकेत चिन्हों, विन्यास चित्रों इत्यादि की व्यवस्था निःशक्तजनों को गंतव्य तक पहुचाने में सहायता हो।

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