नई दिल्ली। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से भिवंडी वाले केस में शुक्रवार को पेशी से राहत मिल गई है. चुनाव प्रचार के दौरान आरएसएस को गांधी का हत्यारा बताने पर भिवंडी कोर्ट ने राहुल गांधी को पेशी के लिए नोटिस भेजा था।
राहुल गांधी ने इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मानहानि कानून को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ठाणे के भिवंडी में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि के मुकदमे की सुनवाई पर फिलहाल रोक लगाई। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
आपराधिक मानहानि कानून को लेकर अरविंद केजरीवाल और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अर्जी लगाई थी। अब तीनों अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई होगी। चुनाव प्रचार के दौरान महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को कथित रूप से जिम्मेदार ठहराने के मामले में उनके खिलाफ दायर अवमानना के मुकदमे को रद्द करने की उनकी याचिका को हाइकोर्ट के खारिज करने के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
राहुल ने आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे द्वारा महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष दायर याचिका को रद्द करने की मांग की थी जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने दस मार्च को खारिज कर दिया था।