संविदा शिक्षक भर्ती घोटाले में IAS के पति को जमानत

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वरिष्ठ आईएएस अजिता वाजपेयी पाण्डेय के पति राजधानी भोपाल निवासी व्यवसायी अमित पाण्डेय की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। मामला व्यापमं फर्जीवाड़े से संबंधित है।

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर व जस्टिस आलोक आराधे की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आवेदक के खिलाफ व्यापमं द्वारा आयोजित संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा में घोटाले का अपराध अनुचित रूप से दर्ज किया गया है। हकीकत यह है कि सीधे तौर पर आवेदक का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। इसके बावजूद एसटीएफ ने 20 जनवरी 2015 को गिरफ्तार कर लिया। तब से आवेदक जेल में है। उसके खिलाफ धोखाधड़ी व फर्जी दस्तावेज तैयार करने सहित अन्य अनर्गल आरोप लगाकर प्रकरण तैयार किया गया है।

पूर्व सांसद के आवास पर कराई थी मुलाकात
बहस के दौरान राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि एसटीएफ को जांच के दौरान पता चला कि आवेदक अमित पाण्डेय ने पूर्व सांसद सूरजभान सोलंकी के आवास पर व्यापमं के अधिकारी पंकज त्रिवेदी और दलाल लायक सिंह की मुलाकात कराई थी। इसके बाद 10 उम्मीदवारों से 3-3 लाख रुपए रिश्वत लेकर उन्हें परीक्षा में अनुचित तरीके से पास कराया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने दलील दी कि इस मामले में अब तक एसटीएफ की जांच में कहीं से भी यह तथ्य सामने नहीं आया है कि आवेदक अमित पाण्डेय ने किसी से सीधतौर पर रुपए लिए।

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