लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं करते केजरीवाल: हाईकोर्ट ने पूछा

0
नईदिल्ली। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लोकायुक्त के खाली पड़े पद के मामले में नोटिस जारी किया है। एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका देकर कहा था कि लोकायुक्त का पद नवंबर 2013 से खाली पड़ा है और सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह लोकायुक्त के रिक्त पद को भरें।

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार से कहा कि लोकायुक्त की नियुक्ति जल्दी की गई होती तो बेहतर होता। अदालत ने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और एलजी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की है। इससे पहले सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के एडवोकेट ने कहा कि वह निर्देश लेकर आएंगे कि यह पोस्ट क्यों खाली पड़ा है और इसे क्यों भरा नहीं गया। साथ ही कहा कि इस नियुक्ति में केंद्र के अप्रूवल की जरूरत होती है।

इस मामले में दाखिल पीआईएल में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एलजी को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में तुरंत लोकायुक्त की नियुक्ति की गुहार लगाई गई है। याचिकाकर्ता सत प्रकाश राणा ने अपनी अर्जी में कहा है कि लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने के कारण केसों की पेंडेंसी बढ़ रही है साथ ही राजधानी में रहने वाले लोगों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।

गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने दिल्ली के एलजी से कहा था कि वह दिल्ली में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू करें। 26 सितंबर 2014 को दिए आदेश में चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की बेंच ने कहा था कि इस मामले में प्रक्रिया बिना देरी किए शुरू होना चाहिए ताकि लोकायुक्त की नियुक्ति हो सके।

भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!