ग्वालियर। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने konark hospital gwalior के संचालक डॉ. राकेश रायजादा पर कार्रवाई नहीं करने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से जवाब मांगा है। पूछा है कि केस दर्ज होने के 3 साल बाद भी अब तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई।
वर्ष 2012 में शिंदे की छावनी स्थित कोणार्क हॉस्पिटल में उपचार के दौरान रामरति राजपूत की मौत हो गई थी। महिला के परिजन ने संचालक डॉ. राकेश रायजादा व डॉ. अंजली रायजादा पर लापरवाही पूर्वक इलाज का आरोप लगाया था। इंदरगंज पुलिस ने डॉ. राकेश रायजादा के खिलाफ धारा 304 व 306 के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन केस दर्ज के 3 साल बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। न इस केस में पुलिस ने चालान पेश किया है। इसको लेकर सुनील राजपूत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में डॉ. राजयदा पर कार्रवाई करने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलिस अधीक्षक से जवाब मांगा है। एसएसपी को इस केस में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।