भोपाल। राज्य शासन ने होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिक सेवा शर्तों के लिये 'मध्यप्रदेश और बरार नगर सेना कानून व नियम 1947' के स्थान पर नया नियम/विनियम बनाने के लिये समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन होंगे। सदस्यों में सचिव गृह (पुलिस) और महानिदेशक नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा मध्यप्रदेश शामिल हैं। सदस्य सचिव एडिशनल कमाण्डेंट जनरल होमगार्ड होंगे। समिति होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिकों की सेवा शर्तों के लिये 2 माह में नियम का प्रारूप देगी।