ग्वालियर। हाईकोर्ट की युगलपीठ ने अशोकनगर जिला न्यायालय के भवन में हुई देरी को लेकर कलेक्टर आरबी प्रजापति को फटकार लगाई है। कोर्ट ने भवन निर्माण को पूरा करने के समय की भी जानकारी मांगी है।
वर्ष 2006 से अशोक नगर जिला न्यायालय का निर्माण चल रहा है, लेकिन अभी तक भवन अधूरा है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने कलेक्टर, कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी, कार्यपालन यंत्री ईएंडएम को तलब किया था। निर्माण की जानकारी नहीं देने पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर को फटकार लगाई। 15 मई को फिर से सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। पूरी जानकारी के साथ कार्यपालन यंत्री को बुलाया है।
वहीं दूसरी ओर शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में फर्सी व पत्थर की खदान अलोट करने पर शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अशोक शिवहरे ने एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि नितिन चौकसे को माधव नेशनल पार्क में खदान अलोट की गई है, जिसका विरोध वन विभाग भी कर चुका है, लेकिन शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है।