भोपाल। राजधानी में सस्ते प्लॉट खरीदने वालों के लिए बुरी खबर है। अतिक्रमण की जमीन पर प्लॉट काटकर सस्ती कीमतों में बेचने के धंधे में लगे बिल्डर्स की 80 एकड़ जमीन पर प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई कर प्लॉटिंग को बंद करवा दिया। इसी के साथ सैंकड़ों लोगों के सस्ते प्लॉट भी गायब हो गए।
जिला प्रशासन ने गुरुवार को बरखेड़ा नाथू, कलखेड़ा, सिकंदराबाद और रातीब़ड़ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। यहां लगभग 80 एकड़ जमीन पर प्लॉटिंग की जा रही थी। प्लॉटिंग कर बिजली पोल, तार, फैंसिंग, रोड आदि का निर्माण किया जा चुका था और प्लॉट बेचे जा रहे थे, जबकि यह क्षेत्र बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में आता है। इसके चलते यह कभी आवासीय नहीं हो सकता। इसके बाद भी बिल्डर यहां लंबे समय से सक्रिय हैं, जो कम कीमत पर प्लॉट बेच रहे हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की।
नहीं है आवासीय अनुमति
एसडीएम माया अवस्थी ने बताया कि यह क्षेत्र तालाब के कैचमेंट एरिया में आता है और इससे लगा एरिया भी लैंडयूज के हिसाब से कृषि का है। यहां पर आवासीय निर्माण की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद कुछ लोग यहां प्लॉटिंग कर रहे हैं। बाकायदा रोड बनाई गई, प्लाटिंग की गई, तार फैसिंग की गई, जिससे लगता है कि यह एक कालोनी है।
T&CP की अनुमति नहीं तो प्लॉट न खरीदें
इस संबंध में कलेक्टर निशांत वरवड़े का कहना है कि लोग इस बात का ध्यान रखें कि जिस क्षेत्र में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) की अनुमति नहीं है। लैंडयूज आवासीय नहीं है, वे वहां पर प्लॉट नहीं खरीदें। प्लॉट खरीदने के पहले पूरी तरह इस बात को देख लें कि कि वह वैध है या नहीं।
अवैध मकान भी हटेंगे
जिला प्रशासन तालाब के कैचमेंट एरिया में बने अवैध मकानों की हटाने की कार्रवाई भी करेगा। इसके लिए कलेक्टर निशांत वरवड़े ने सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। सर्वे के बाद तालाब के कैचमेंट एरिया में बने अवैध निर्माण को चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद यहां से अतिक्रमण हटाया जाएगा। नीलबड़, रातीबड़ क्षेत्र में इस तरह का अवैध निर्माण हो चुका है।
सप्ताह में एक बार होगी कार्रवाई
जिला प्रशसन ने तय किया है कि इस तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए सप्ताह में एक बार कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत अतिक्रमण हटाया जाएगा।
