RKDF Group कांड में कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

भोपाल। RKDF Group एडमिशन कांड में कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में आरकेडीएफ कॉलेज के संचालक सुनील कपूर सहित पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं पूर्व मंत्री राजा पटेरिया भी आरोपी हैं।

न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश नंदेश्वर ने ईओडब्ल्यू एसपी को निर्देश दिए हैं कि वे इस मामले में अब तक हुई जांच के संबंध में 14 मई तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करें। इससे पहले मामले में परिवादी तुलसीनगर निवासी राधा वल्लभ शारदा सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। स्टेटस रिपोर्ट आने के बाद ही कोर्ट मामले को रजिस्टर्ड करने पर विचार करेगी।

ये है मामला
तुलसी नगर निवासी परिवादी राधावल्लभ शारदा ने 13 मार्च को कोर्ट में आपराधिक परिवाद पेश किया था। परिवाद में आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2001 में आरकेडीफ कॉलेज द्वारा एम फार्मेसी व अन्य संबंधित कोर्स में छात्रों को नियम विरुद्घ दाखिले दिए थे। कॉलेज प्रबंधन ने इस कार्य के लिए उच्च शिक्षा विभाग के फर्जी दस्तावेज बनाकर पेश किए थे।

मामला उजागर होने पर मुख्य सचिव ने आरकेडीएफ कॉलेज के खिलाफ 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया था। आरकेडीएफ कॉलेज के सुनील कपूर ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह व पूर्व मंत्री राजा पटैरिया से करीबी संबंध होने का फायदा उठाते हुए शासन को मात्र 5 लाख रुपए का जुर्माना ही दिया। इस संबंध में दिग्विजय सिंह ने ऑर्डरशीट जारी कर शासन को 5 लाख रुपए जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया था।

परिवादी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए 25 लाख के जुर्माने को मात्र 5 लाख कर दिया जिससे शासने को 20 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। ईओडब्ल्यू ने शिकायत के बाद भी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की थी जिसके कारण परिवादी को कोर्ट की शरण में आना पड़ा है।

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