बिना हेलमेट मिलेगा पेट्रोल, हाईकोर्ट की अवमानना कर रहे कलेक्टर

भोपाल। मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शासन के उस आदेश को स्थगित कर दिया है जिसमें कहा गया था कि बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। बावजूद इसके अभी भी पेट्रोल पंपों पर हेलमेट अनिवार्य करने हेतु सख्ती की जा रही है। शिवपुरी में तो कलेक्टर ने एक पेट्रोल पंप केवल इसलिए सील कर दिया क्योंकि वो बिना हेलमेट वालों को भी पेट्रोल बेच रहा था। जबकि यह सरासर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है।

मप्र में यदि इंदौर—भोपाल को छोड़ दिया जाए तो शेष लगभग सभी शहरों के कलेक्टरों ने पेट्रोल के लिए हेलमेट अनिवार्य कर रखा है और डंडा लेकर इसका पालन कराने पर तुले हुए हैं जबकि हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल तक इस आदेश को स्थगित कर दिया है। शासन से जवाब मांगा है और यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो यह आदेश रद्द कर दिया जाएगा।

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