कर्मचारियों को साल में 2 बार देना होगा संपत्ति का ब्यौरा

नयी दिल्ली। इस साल सभी केंद्रीय कर्मियों को अपनी संपत्ति और देनदारियों का दो बार ब्योरा देना होगा. सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं. ऐसा लोकपाल कानून को लागू करने के मद्देनजर किया जा रहा है. कार्मिक विभाग के अनुसार, लोकपाल और लोकायुक्त कानून के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल दो बार अपनी संपत्ति और देनदारियों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी.

इस व्यवस्था के तहत संपत्ति की पहली घोषणा 30 अप्रैल, 2015 और दूसरी 31 जुलाई से पहले सार्वजनिक करनी होगी. संपत्ति की घोषणा केंद्रीय कर्मचारी ऑनलाइन भी कर सकते हैं. केंद्रीय कर्मचारियों को इसके लिए आइएएस अधिकारियों के लिए तैयार किये गये प्रॉपर्टी रिलेटेड इनफारमेशन सिस्टम का इस्तेमाल करने की छूट दी गयी है.

इसके अलावा सरकार ने सभी विभागों से कहा है कि वे अपने कर्मचारियों द्वारा दाखिल अचल संपत्ति रिटर्न की अनुपालन रिपोर्ट भी दें. इसके अलावा केंद्रीय मंत्रलयों या विभागों के सचिवों से भी वार्षिक आइपीआर का ब्योरा देने का आग्रह किया गया है. नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी को अपनी और अपने जीवन साथी से जुडी संपत्ति का ब्योरा हर साल देना होता है.
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