आचार संहिता वाले इलाकों में ध्वजारोहरण नहीं कर पाएंगे जनप्रतिनिधि

भोपाल। त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन तथा नगरीय निकाय के लिये निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।

शासन और शासकीय संस्थाओं द्वारा आयोजित समारोह में त्रि-स्तरीय पंचायत संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ध्वजारोहण नहीं किया जायेगा।

जिन नगरीय क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता लागू है, वहां उस नगर की वर्तमान निकाय के निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों द्वारा शासन और शासकीय संस्थाओं द्वारा आयोजित समारोह में ध्वजारोहण नहीं किया जायेगा। ध्वजारोहण समारोह में आदर्श आचरण संहिता का पालन किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

राज्य शासन ने इस संबंध में सभी संभागायुक्त, कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आयोग के निर्देश का पालन करने को कहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिये परिपत्र जारी किया है।

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