अब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा दहेज एक्ट के आरोपी को

भोपाल। दहेज एक्ट लगने के बाद अब पुलिस आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार नहीं करेगी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी को सूचित करेगी कि उसके खिलाफ दहेज एक्ट में मामला दर्ज है। जांच पूरी होने तक वे पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। वहीं कोर्ट द्वारा तलब किए जाने पर उपस्थित होंगे। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने सभी आईजी और एसपी को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं।

मामला दर्ज किए जाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार न करने की जानकारी थाने को दो सप्ताह में मजिस्ट्रेट को देना होगी। आरोपी को भी तय प्रारूप के अनुसार प्रकरण दर्ज की जानकारी देनी होगी। दहेज एक्ट में गिरफ्तारी के लिए पुलिस को कारण बताना होंगे। मुख्य रूप से ये बताना होगा कि क्या वह आदतन अपराधी है, इन पर अन्य केस दर्ज हैं आदि की पूरी चैक लिस्ट बनाना होगी।

इसकी एक कॉपी थाने को प्रकरण की डायरी और चालान सहित अन्य दस्तावेजों में भी लगाना होगी। वहीं उक्त आरोपी की रिमांड के लिए भी उक्त कारणों की चैक लिस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करनी होगी। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्देशों का पालन करने में लापरवाही की जाती है तो ऐसे पुलिस अधिकारी-कर्मचारी पर विभागीय जांच की जाएगी। वहीं वे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

पुलिस मुख्यालय ने इन मामलों में आईजी से प्रतिमाह मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने को कहा है. उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2014 में अरनेश कुमार विरूद्ध बिहार राज्य एवं अन्य की याचिका पर यह दहेज एक्ट में गिरफ्तारी की अनिवार्यता को समाप्त किया था. राज्य सरकार ने इस फैसले के आधार पर पुलिस मुख्यालय को इसे लागू करने के निर्देश दिए.

प्रकरण दर्ज के बाद देना होगी सूचना
दहेज एक्ट का प्रकरण दर्ज करने के बाद संबंधित पुलिस थाने को एक तय प्रारूप में संबंधित आरोपी को सूचना देना होगी. इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा होगा कि दहेज एक्ट की धारा 498 के तहत उन पर प्रकरण दर्ज किया गया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है. सूचना पत्र में आरोपी को चार बिन्दूओं में हिदायत भी दी जाएगी. इनमें ऐसा कोई ओर अपराध नहीं करेंगे, उपरोक्त अपराध के साक्ष्य को नहीं मिटाएंगे, गवाहों को न तो डराएंगे और न ही प्रलोभन देंगे और न्यायालय और थाने द्वारा बुलाए जाने पर उपस्थित होंगे.

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