पंचायत चुनाव में नोटा भी रहेगा मौजूद

भोपाल। मप्र की पंचायत चुनावों में यह पहली बार होगा कि मतदाताओं को नोटा को चुनने का अधिकार मिलेगा। अर्थ यह कि यदि मतदाताओं को कोई भी प्रत्याशी पसंद ना आए तो वोटिंग का बहिष्कार करने की जरूरत नहीं होगी बल्कि वो नोट दबाकर अपनी भावनाओं को सरकारी रिकार्ड में दर्ज करा सकते हैं। नोटा दबाने वालों का नाम गोपनीय रहेगा।

त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओ के निर्वाचन में मतदाताओ को इनमे से कोई नही (नोटा) का विकल्प भी दिया जायेगा। इसके लिये मतपत्र और बैलेट यूनिट मे अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात इनमे से कोई नही (नोटा) अंकित किया जायेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतो के आम निर्वाचन 2014-15 मे मतदाता की पहचान के लिये अमिट स्याही का पूर्व की भांति उपयोग करने का निर्णय भी लिया गया है।

कार्यकाल पूरा नही करने वाली पंचायतो मे जनपद जिला सदस्य का मतदान

राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसी ग्राम पंचायते जिनका कार्यकाल फरवरी 2015 से पहले पूरा नही हो रहा अथवा जिनका निर्वाचन फरवरी 2010 के पष्चात् हुआ है उन पंचायतो मे पंच और सरपंच के निर्वाचन की सूचना जारी नही किये जाने के निर्देष दिये गये है। किन्ुत ऐसी ग्राम पंचायतो के मतदाता अपने क्षेत्रो के जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिये मतदान मे भाग लेगें। इसके लिये ई0व्ही0एम0 का प्रयोग किया जायेगा।

तीन चरणो मे मतदान लेकिन नाम निर्देशन प्रक्रिया एक साथ

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित त्रि-स्तरीय पंचायत संस्थाओ के निर्वाचन 2014-15 मे जिले मे तीन चरणो मे विभिन्न विकासखण्डो मे मतदान होगा। सतना जिले मे प्रथम चरण मे मैहर रामपुर बघेलान मे 13 जनवरी, द्वितीय चरण मे नागौद, अमरपाटन रामनगर मे 31 जनवरी और तृतीय चरण मे मझगवां, सोहावल, उचेहरा मे 19 फरवरी को मतदान होगा। तीनो चरणो के लिये निर्वाचन की सूचना का प्रकाषन नाम निर्देषन प्राप्त करने की प्रक्रिया से लेकर अभ्यर्थिता से नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह आबंटन तक की समस्त कार्यवाही एक साथ 22 दिसम्बर 2014 से 1 जनवरी 2015 तक की जायेगी।

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