ग्वालियर। उच्च न्यायालय ने 12 नवम्बर को सेना के भर्ती रेली के दौरान शहर में हुये उपद्रव पर सेना से जबाव तलब किया है। न्यायमूर्ति एसके गंगेले की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने शहर में सात घंटे तक रहे, आतंक के वातावरण के लिये सेना और प्रशासन के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुये, इस मामले में पार्टी बनाये गये, केन्द्र व राज्य सरकार के अधिकारियों तथा सेना के अधिकारियों को नोटिस जारी किये हैं।
सेनाभर्ती कांड: हाईकोर्ट ने सरकार और आर्मी से मांग जबाब
November 19, 2014
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