जालसाज निकली पूर्व आईजी की बीवी, कोर्ट के आदेश पर हुआ मामला दर्ज

shailendra gupta
भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस के एक आईजी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, की पत्नि जालसाज निकली। उसने एक महिला को 48 लाख का चूना लगाया। उल्लेखनीय तो यह है कि पीड़ित महिला की पुलिस विभाग ने कोई मदद नहीं की। मामला दर्ज करवाने के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े।

जानकारी के मुताबिक ईदगाह हिल्स निवासी पूर्व आईजी स्वर्गीय इसरार अहमद की पत्नी मोहिब अहमद ने अहमदपुर कलां में अपनी एक एकड़ जमीन का सौदा वर्ष 2008 में अहमदपुर निवासी नसीम बेग के माध्यम से अलकापुरी निवासी बीके शुक्ला से किया था। सौदा 90 लाख रुपए में तय हुआ था। शुक्ला ने 48 लाख रुपए का भुगतान कर दिया था। शेष राशि रजिस्ट्री के समय देनी थी।

इस बीच मोहिब अहमद की जमीन से लगी भूमि पर काम कर रही एक सोसायटी का विवाद कोर्ट में चला गया, जिससे मोहिब की भूमि भी विवादित हो गई। इस बहाने उन्होंने शुक्ला को रजिस्ट्री नहीं कराई और वर्ष 2010 में प्लेटिनम प्लाजा टीटीनगर निवासी और ठेकेदार हेमप्रसाद गोयल को जमीन बेच दी। उन्होंने आपसी साठगांठ कर स्टे होने के बाद भी रजिस्ट्री करा ली। गोयल के अफसरों से संबंध होने के कारण उनकी शह पर बदमाश नसीम बेग ने उल्टा शुक्ला को धमकाना शुरू कर दिया।

शुक्ला ने मामले की शिकायत डीजीपी समेत अन्य अफसरों से जनसुनवाई में की थी। एसडीओपी मिसरोद ने जनवरी 2012 में मोहिब अहमद, हेमप्रसाद गोयल और नसीम बेग को दोषी पाया था। इसके बाद भी आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं किया गया था। शुक्ला ने दो साल पहले अदालत में गुहार लगाई थी।

सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए हैं। नसीम बेग को पुलिस ने 20 अप्रैल को छह महीने के लिए जिलाबदर किया है।

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