बडवानी। मध्यप्रदेश के बडवानी में अदालत के विशेष प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने रिश्वत मांगने के मामले एक सहायक मानचित्रकार को चार वर्ष के कारावास से दण्डित किया है।
विशेष प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एच एस सिसोदिया ने वर्ष 2009 में अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये रिश्वत के मांगने पर यहां के निर्माण विभाग के तत्कालीन सहायक मानचित्रकार राजाराम सोलंकी को भ्रष्टाचार अधिनियम और रिश्वत की मांग की धाराओं के तहत कल दो-दो वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार के अर्थ दंड से दण्डित किया है।
अभियोजन के अनुसार राजाराम सोलंकी ने ग्राम मंडवाडा के बाबूलाल काग से भवन निर्माण हेतु भूखंड के डायवर्शन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। शिकायत करने पर लोकायुक्त पुलिस इंदौर के दल ने 9 फरवरी 2009 को सोलंकी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफतार किया था।