भोपाल। भ्रष्टाचार और अनीतिगत आचरण के खिलाफ हमेशा आवाज उठाने वाली मध्यप्रदेश की आईएएस अफसर शशि कर्णावत को न्यायालय ने भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया है और उन्हें 5 साल तक जेल में कैद रखने का आदेश दिया है।
खेल एवं युवक कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन की उपसचिव आईएएस शशि कर्णावत एवं अन्य आरोपियों को मण्डला की एक अदालत ने 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50 लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। प्रकरण में अन्य तीन आरोपियों को भी पांच वर्ष की सजा एवं अर्थ दण्ड दिया है।
वर्ष 1999 - 2000 में शशि कर्णावत मण्डला में अपर कलेक्टर के पद पर कार्यरत थीं तब तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पल्लवी जैन गोविल के प्रसव अवकाश पर जाने के कारण उनका प्रभार कर्णावत को प्रदान किया गया था।
इस दौरान कर्णावत द्वारा मनोज प्रिंटिंग प्रेस मण्डला से तैंतीस लाख रुपए की फर्जी प्रिंटिंग कराई गई जिसका भुगतान भी कर दिया गया। इस प्रकरण में लिपिक वीरेन्द्र श्रीवास, प्रिंटिंग प्रेस मालिक राजेश साहू एवं राजेश्वरी साहू को भी आरोपी बनाया गया था।