दतिया। समूचे प्रदेश को शर्मसार करने वाली स्विस महिला गैगरेप घटना में दतिया की विशेष न्यायालय ने घटना के 4 माह बाद फैसला सुनाते हुए सभी 6 नामजद आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 10-10 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है साथ ही 6 में से एक आरोपी रामप्रो पर आर्म्स एक्ट के आरोप में अलग से 3 साल की सजा व पांच सौ रुपए का जुर्माना किया गया है। घटना दतिया के सिविल लाईन थाना क्षेत्र के ग्राम झडिय़ा के पास भुतहा के जंगलों में 15 मार्च की अंजाम दी गई थी।
मामले की सुनवाई दतिया के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार शर्मा की न्यायालय में चल रही थी न्यायालय में 12 जुलाई को बचाव पक्ष व अभियोजन के बीच बहस हुई शनिवार 20 जुलाई को न्यायालय ने फैसला सुनाया। फैसले में अभियुक्त रामप्रो (23), बृजेश उर्फ गजा (24), भुता (30) ऋषि उर्फ बाबा (20), विष्णु (25) एवं नितिन (22 सभी जाति कंजर व निवासीगण कंजर डेरा झडिय़ा को धारा 376 (डी) एवं 395 आईपीसी व धारा 13 एमपीडीपीके के अपराध में दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 10-10 हजार रूपये का जुर्माना से दण्डित किया गया है।
धारा 376(डी),395 397 आईपीसी एवं धारा 11/13 एम.पी.डी.के. तथा धारा 25 / 27(ए) आम्र्स एक्ट केे अपराध मे निर्णय सुनाते हुये अतिरिक्त रूप में अभियुक्त रामप्रो को धारा 397/395 तथा 25/27 आर्मस एक्ट के अपराध में तीन-तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । इस जुर्माने की की राशि में से 50 हजार रूपया पीडि़ता विदेशी महिला को भुगतान किये जाने का निर्णय दिया गया है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 31 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अभिभाषक राजेन्द्र तिवारी ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रमाण डीएनए टेस्ट रिपोर्ट की ओर न्यायालय में अपना तर्क प्रस्तुत किया था।
डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में पीडि़त महिला की वेजाइनल स्लाईड में पांच अभियुक्तगंण के शुक्राणु मौजूद पाये गये थे। अभियुक्त ऋषि उर्फ बाबा की डी.एन.ए. टेस्ट रिपोर्ट पोजीटिव नहीं थी लेकिन इस अभियुक्त से डकैती मे लूटी गई बैटरी, ईयरफोन, रूपये व लड़की जप्त हुई थी। इस कारण से यह स्पष्ट हुआ कि गैंगरेप एवं डकैती के अपराध में अन्य अभियुक्तगंण के साथ ऋषि उर्फ बाबा भी शामिल था। अभियोजन पक्ष की ओर शासकीय अभिभाषक राजेन्द्र तिवारी एवं बचाव पक्ष की ओर से अभिभाषक विनोद कुमार शर्मा, बृजेन्द्र रावत, विजय कुमार शर्मा ग्वालियर, एस.एस. कुशवाहा ग्वालियर ने पैरवी की है।
वीसी के जरिए हुई थी आरोपियों की पहचान
विदेशी स्विस सैलानी जोडा़ घटना के 10 दिन बाद ही भारत छोड़ कर स्विटजरलैण्ड चले गये थे और दतिया कोर्ट द्वारा दो बार सम्मन भेजे जाने के बावजूद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए गवाही देने नहीं आए तब अभियोजन पक्ष के आवेदन पर पीडि़त महिला के कथन चाणक्यपुरी नई दिल्ली में स्थित स्विटजरलैण्ड एम्बेसी के अन्दर कमीशन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किये गए एवं दतिया के एनआईसी में आरोपियों की वीसी के जरिए पहचान कराई गई थी।
इस तरह अंजाम दी गई थी सनसनीखेज वारदात
पीडि़त स्विस जोड़ा 15 फरवरी 2013 को भारत भ्रमण पर आये थे और यह विदेशी जोड़़ा साइकिल से भ्रमण कर रहा था। 15 मार्च को सैलानी जोड़़ा साइकिल से दतिया होकर इंदरगढ़़ रोड की तरफ शाम को लगभग 7 बजे जा रहे थे तो ग्राम झडिय़ा के पास सड़क के निकट भुता जंगल में इन दोनों ने रात व्यतीत करने के लिये एक छोटा सा टेन्ट लगाया था। दोनों रात 9 बजे जब अपने टेन्ट के अंदर थे तो अभियुक्तगंण बन्दूक तथा लाठी लिये टेन्ट के पास पहुंचे और पति को बाहर बुलाकर उससे रूपयों की मांग की।
उसी समय झगड़़़े का माहौल देखकर पत्नी भी टेन्ट के बाहर आ गई थी। अभियुक्तगंण ने दोनों की मारपीट करना प्रारम्भ कर दिया। बन्दूक को दिखाते हुए धमकाया। पति को पकड़कर जमीन पर पटक दिया, उसके दोनों हाथ बांध दिये और पत्नी को पति से अलग हटाकर दूर कर लिया तभी कुछ अभियुक्तों ने पत्नि को घेर लिया और उसके हाथ बांध दिये, मारपीट करने लगे तथा उसके साथ एक-एक करके लगातार बल पूर्वक हिंसात्मक बलात्कार किया था। इस घटना में पति व पत्नि को अनेकों चोटें आई थीं। अभियुक्तगंण ने उनका लपटॉप, मोबाईल, बैटरी, ईयरफोन और दस हजार रूपये छीनकर जंगल की ओर से भाग गये थे।
दो दिन बाद गिरफ्तार हुए थे आरोपी
घटना के दो दिन बाद ही पुलिस ने समस्त अभियुक्तगंण को 17 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था और उनसे लूटा हुआ समस्त सामान जप्त किया जिसकी शिनाख्तगी पीडि़त पति से दिल्ली में वीसी के जरिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष एवं न्यायालय में ट्रायल के दौरान की गई थी।
न्यायालय में फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने भी यह प्रमाणित किया था कि लेपटॉप आदि पर अभियुक्तगंण के अंगुष्ठ चिन्ह पाये गये तथा अभियुक्तगंण में से एक ने अपने हिस्से में आये मोबाईल में से विदेशी सैलानी की सिम निकालकर एक दूसरी सिम डाल ली थी और लूटे हुए मोबाईल से डायल भी किया था।