भोपाल। संविदा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरटीई के नाम पर लगाई गई 50 प्रतिशत की शर्त को जबलपुर हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस आदेश के बाद प्रदेश भर के अभ्यर्थी एक बार फिर नौकरी की आस लगाए सरकार की ओर देख रहे हैं।
कई जागरुक अभ्यर्थी जबलपुर हाईकोर्ट में लगाए गए प्रकरण जो बालाघाट के अभ्यर्थी भीमराज बहेकर, भुवनेश्वरी मसकरे एवं अन्य द्वारा लगाया गया था के आदेश की प्रतिलिपि भी देखना चाहते हैं। इस संदर्भ में अभ्यर्थी फिरोज खान ने मध्यप्रदेश भर के तमाम अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हाईकोर्ट के आदेश की सत्यप्रतिलिपि भोपालसमाचार.कॉम को मेल की है। आप भी देखिए क्या कुछ लिखा है हाईकोर्ट के इस आदेश में:-