इन्दौर में संक्रामक रोगों का खतरा , मिठाई, नमकीन, सब्जी, मांस सबकी बिक्री प्रतिबंधित

इंदौर। हैजा, ज्वर, आंत्रशोथ एवं अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये सम्पूर्ण इंदौर जिले को तत्काल प्रभाव से छ: माह की अवधि के लिये अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर आकाश त्रिपाठी द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं।

यह आदेश मध्यप्रदेश आपत्ति अधिनियम हैजा,ज्वर,आंत्रशोथ तथा संक्रामक यकृत शोध विनियम 1983 के तहत जारी किया गया। आदेश के अनुसार प्रतिबंध की अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहार गृहों, भोजनालय, होटलों में बासी मिठाइयाँ तथा नमकीन वस्तुओं एवं सड़े-गले फलों व सब्जियों, मांस, मछलियों, अंडों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

बासी मिठाइयों एवं नमकीन वस्तुओं, फलों एवं सब्जियों, दुध, दही, उबली हुई चाय, काफी, शर्बत, कुल्फी, आईस्क्रीम आदि पदार्थ, बर्फ के लड्डू व चूसने वाले तरल पदार्थ बिक्री के लिये खुले नहीं रखे जायेंगे और अवधि से घोषित अधिसूचित क्षेत्र में या क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति खाने-पीने की उपरोक्त वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाए हुये भोजन को न तो लायेगा और नहीं ले जायेगा ।

भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!