भोपाल। शिवराज सरकार ने 13 साल पहले लिए गए तत्कालीन दिग्विजय सरकार के फैसले को पलटते हुए बाल विवाह को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्यता के प्रावधान को समाप्त कर दिया।
राज्य मंत्रिपरिषद ने मप्र सिविल सेवा नियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा प्रदेश के 16 नए और 15 पुराने कॉलेजों के लिए 474 नए पदों की मंजूरी भी दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में मप्र सिविल सेवा नियम के नियम 6 (5) को समाप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। यह प्रावधान वर्ष 2000 में किया गया था।
ये भी हुए निर्णय
विवि और महाविद्यालयों के शिक्षकों को छठवें वेतनमान में 2006 से 2010 के बीच का एरियर की अंतरिम राहत छह माह में तीन किस्तों में देने का निर्णय। इसमें से पहली किस्त के बाद बाकी किस्तें केंद्र सरकार से 80 प्रतिशत राशि मिलने के बाद दी जाएंगी।
लोक निर्माण विभाग में पीआईयू के लिए मुख्य अभियंता के पद। क्चलोक सेवा गारंटी के लिए अभिकरण गठित होगा। इस गारंटी में 104 सेवाएं शामिल हैं।
मालवा क्षेत्र में निवासरत सौंधिया जाति ओबीसी में शामिल। क्चपिछले साल गेहूं खरीदी में किसानों के लाए गए एक करोड़ 38 लाख 25 हजार 500 बारदानों की राशि 13 करोड़ 82 लाख 55 हजार का भुगतान नागरिक आपूर्ति निगम को।