भोपाल। सीबीएसई, आईसीएसई से संबद्ध निजी स्कूलों ने संचालित व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं की जानकारी अब तक संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, लोक शिक्षण (जेडी) को उपलब्ध नहीं कराई है। केवल चार स्कूलों ने नियम का पालन किया।
इसमें मुख्य रूप से स्कूलों से प्रबंध समिति की बैठक में नोडल अधिकारी को न बुलाया जाना, आरटीई के तहत प्रवेश, फीस एवं विद्यार्थियों की सुविधाओं आदि की जानकारी मांगी गई थी। लेकिन सिर्फ चार स्कूलों ने ही जानकारी दी है। शेष स्कूलों को नोटिस जारी किया जाएगा।
राजधानी में 63 सीबीएसई, आईसीएसई निजी स्कूल संचालित हैं। जिनमें 46 मिशनरी स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति के साथ आवेदन जेडी कार्यालय को सौंपा है, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक संस्था का हवाला देते हुए कहा है कि मिशनरी स्कूल आरटीई के तहत प्रवेश के लिए बाध्य नहीं होंगे।
साथ ही प्रबंध समिति की बैठक में भी अधिकारियों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इस पर स्कूल शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है। वहीं, शेष 17 सीबीएसई स्कूलों को रिकॉर्ड प्रस्तुत करना है। जिनमें चार स्कूलों ने ही जानकारी उपलब्ध कराई है।