श्रीकृष्णा एज्यूकेशन वेलफेयर सोसायटी के खिलाफ धोखाधड़ी FIR

भोपाल।  राज्य शासन ने बैतूल की अशासकीय संस्था श्री कृष्णा एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी के विरुद्ध धोखाधड़ी कर भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत करने पर जिला पुलिस अधीक्षक को प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। महिला-बाल विकास विभाग द्वारा संस्था को समेकित बाल संरक्षण योजना में बालगृह एवं ऊषा किरण योजना में आश्रय गृह की मान्यता प्रदान की गई है।

महिला सशक्तिकरण संचालनालय को संस्था के विरुद्ध विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतों की जाँच जिला कलेक्टर, बैतूल द्वारा करवाई गई थी। कलेक्टर ने अपना प्रतिवेदन गत 18 जनवरी को संचालनालय को प्रेषित किया था। प्रतिवेदन में संस्था द्वारा धोखाधड़ी कर भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत किये जाने का भी उल्लेख था।

आयुक्त महिला सशक्तिकरण श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक को संस्था के विरुद्ध धोखाधड़ी करने एवं शासकीय सेवकों को गलत जानकारी देने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कर प्रकरण दर्ज करवाने को कहा है। इस संबंध में की गई कार्यवाही से संचालनालय को भी अवगत करवाने के निर्देश दिये गये हैं।
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