छतरपुर/ जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास बृजेश त्रिपाठी ने प्रभारी परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, राजनगर क्रमांक 2 रामप्रकाश निगम से आरटीआई एक्ट के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
उन्होंने यह कार्यवाही रामेश्वर अहिरवार ग्राम पंचायत सिलावट तहसील राजनगर से अधिवक्ता विनोद खरे के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन पर की है। जिला न्यायालय द्वारा भी श्री निगम को जानकारी प्रदाय करने हेतु लेख किया गया था किंतु आपके द्वारा आज दिनांक तक इस संबध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त कृत्य को सूचना के अधिकार अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन मानकर संबंधित को तत्काल जानकारी उपलब्ध कराते हुये कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में दो दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।