सागर। जिले में एक शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के विरूद्ध राशन सामग्री गबन करने संबंधी एक प्रकरण में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी न्यायालय सागर द्वारा संबंधित विक्रेता की पुलिस थाने में प्राथिमिकी दर्ज कराने के आदेश और संबंधित से 2 लाख 20 हजार 497 रूपये की वसूली की जाने के आदेश पारित किये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि श्री संजय कुमार जैन नायब तहसीलदार परसोरिया एवं आर.एम.सिंह सहायक आपूर्ति अधिकारी सागर द्वारा 9 नवम्बर 2012 को शासकीय उचित मूल्य दुकान पामाखेडी की जांच की गई जांच के दौरान विक्रेता श्री जगदीश प्रसाद गोस्वामी शासकीय उचित मूल्य दुकान पामाखेडी द्वारा उपभोक्ताओं के राशनकार्ड अनाधिकृत रूप से अपने पास रखने एवं उन राशनकार्डो पर फर्जी तरीके से एन्ट्री दर्ज करने उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का समय पर वितरण नही करने एवं प्राप्त राशन सामग्री अनाधिकृत रूप् से अपने पास रखने एवं बिना पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से राशन दुकान बंद करने खाद्य सामग्री का निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उपभोक्ताओं को वितरण करने बडे एवं प्रभावशाली लोगो को राशन सामग्री का अनाधिकृत रूप से विक्रय करने एवं प्राप्त राशन सामग्री में से अधिकांश राशन सामग्री उपभोक्ताओं को वितरण न कर फर्जी तरीके से विक्रय करने विक्रेता द्वारा जांच के समय एवं आदेश दिनांक तक स्टॉक रजिस्टर, वितरण पंजी, आबंटन पंजी, उपलब्ध न करने जैसे गंभीर आरोप पूर्णतः सिद्ध होने से इस न्यायालय के खाद्य प्रकरण क्रमांक 29/12 में पारित आदेश दिनांक 31/12/2012 के द्वारा विक्रेता को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पृथक करने के आदेश दिये गये थे एवं सहायक आपूर्ति अधिकारी सागर से उक्त अफरातफरी सामग्री की राशि का प्रतिवेदन देने हेतु आदेश दिये गये थे।
आर.एम.सिंह सहायक आपूर्ति अधिकारी सागर के प्रतिवेदन के आधार पर विक्रेता श्री जगदीश प्रसाद गोस्वामी शासकीय उचित मूल्य दुकान पामाखेडी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान से नियंत्रित वस्तुओं के उपभोक्ताओं को वितरण में अफरातफरी की गयी है, जिसमें शक्कर में 12.35 क्विंटल की अफरातफरी की है जिसकी अंतर की राशि 9386-00 रूपये है एवं कैरोसिन में 11,400 लीटर की अफरातफरी की है जिसकी अंतर की राशि 130904-00 तथा गेहूं में 93 क्विंटल ए.पी.एल. की अफरातफरी की है जिसकी अंतर की राशि 88187-00 रूपये होती है इस प्रकार विक्रेता द्वारा नियंत्रित वस्तु की जमा की गयी राशि में से शासन द्वारा खाद्यान्न शक्कर की इकानामिक कास्ट प्रति क्विंटल एवं नीले कैरोसिन के उपभोक्ता मूल्य पर सब्सिडी की दर मानते हुए अंतर की राशि कुल 228477-00 रूपये की अफरातफरी सिद्ध होने के कारण इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21/1/2013 को शासकीय उचित मूल्य दुकान पामाखेडी के विक्रेता श्री जगदीश प्रसाद गोस्वामी पिता पुरूशोत्तमलाल गोस्वामी सहायक समिति प्रबंधक पामाखेडी के विरूद्ध पुलिस थाना सानौधा में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने का आदेश दिया गया है एवं म0प्र0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2009 की कंण्डिका 11 (3) के तहत विक्रेता श्री जगदीश गोस्वामी से गबन की उपरोक्त राशि 228477-00 रूपये (अंकन दो लाख अठ्ठाईस हजार चार सौ सतत्तर रूपये मात्र) भू-राजस्व के रूप में वसूल करने हेतु नायब तहसीलदार परसोरिया को निर्देश दिये गये है।