मनरेगा से पांच अधिकारियों की सेवाएं वापस, दो दण्डित

भोपाल। मनरेगा में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ पाँच अधिकारियो को पदेन कर्त्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता एवं उदासीनता बरतने के कारण मूल विभागों में वापस भेजा गया है। दो अधिकारियों को दण्डित भी किया गया है।

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरूणा शर्मा के निर्देशानुसार मनरेगा के सुचारू क्रियान्वयन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यालय स्तर से निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। आयुक्त मनरेगा डॉ. रवीन्द्र पस्तोर ने बताया कि दतिया जिले में मनरेगा क्रियान्वयन में निरन्तर शिथिलता बरती जा रही थी। उन्होंने कहा कि जिले के तीन सहायक यंत्री एवं दो अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों को लापरवाही एवं उदासीनता के कारण मूल विभाग में वापस भेजा जा रहा है।

कार्यों में अनियमितता के कारण रीवा संभागायुक्त ने सतना के एक उप यंत्री की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने एवं चंबल संभाग के आयुक्त ने एक उप यंत्री को परिनिन्दा की लघु-शास्ति से दण्डित भी किया है।

दतिया जिले में विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत पदस्थ


  1. नंदकिशोर पाठक सहायक यंत्री जनपद पंचायत दतिया
  2. रामसेवक द्विवेदी सहायक यंत्री जनपद पंचायत सेवढ़ा
  3. सुरेन्द्रसिंह राणा सहायक यंत्री जनपद पंचायत भाण्डेर
  4. अशोक कुमार मांडिल्य अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत भाण्डेर
  5. रामचंद्र गुलवानी अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत दतिया

को जिले में मनरेगा क्रियान्वयन के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में शिथिलता बरतने और निरन्तर कार्यों के प्रति उदासीन रवैया अपनाने से मूल विभाग में तत्काल प्रभाव से वापस भेजे जाने संबंधी निर्देश जारी किये हैं।

संभागायुक्त रीवा प्रदीप खरे ने सतना जिले की जनपद पंचायत रामपुर बघेलान में सी.सी. रोड, जी.एस.बी. रोड एवं पुलिया निर्माण कार्यों में की गई अनियमितताओं पर जाँच दल की रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्यवाही करते हुए उप यंत्री एल.पी. शर्मा की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किये हैं।

चंबल संभागायुक्त अशोक कुमार शिवहरे ने मनरेगा निर्माण कार्यों के संबंध में लापरवाही बरतने के कारण श्योपुर जिले के विजयपुर में पदस्थ उप यंत्री श्री पी.के. गुप्ता को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था। श्री गुप्ता द्वारा दिये गये उत्तर से असहमति जताते हुए संभागायुक्त ने परिनिन्दा की लघु-शास्ति से दण्डित किया है।
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