भोपाल। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। कम्पनी ने मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के कम्पनी में अंतिम रूप से अंतरित कर्मियों को स्वेच्छानुसार 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु स्वीकार करने का विकल्प दिया है।
पूर्ववर्ती राज्य विद्युत मण्डल से कम्पनी में अंतरित ऐसे कैडर (डाइंग कैडर), जिनका समावेश स्वीकृत संगठनात्मक संरचना से नहीं किया गया है, पर कार्यरत कार्मिक विकल्प के पात्र नहीं होंगे।
जारी आदेश के अनुसार जो कर्मी नवम्बर, 2012 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें 29 नवम्बर से पहले विकल्प देना होगा। इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को 20 दिसम्बर, 2012 तक विकल्प प्रस्तुत करना होगा। विकल्प में सहमति प्रस्तुत करने वाले कार्मिक ही 60 वर्ष अधिवार्षिकी आयु सीमा के पात्र होंगे।
चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिये पहले की तरह सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष ही रहेगी। इसके साथ ही कम्पनी कैडर के ऐसे कार्मिक, जिनकी अधिवार्षिकी आयु 58 वर्ष थी, को बढ़ाकर भी 60 वर्ष किया गया है।