भोपाल। मध्यप्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों से रोजगारमूलक योजनाओं एवं छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान करने के लिये जाति प्रमाण-पत्र के स्थान पर अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य होने का शपथ-पत्र 10 रुपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर मान्य होगा।
इस संदर्भ में आज पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने संबंधित विभागों को यह आदेश जारी कर दिया है।
वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध एवं पारसी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके पालन में मध्यप्रदेश सरकार ने मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय की मान्यता प्रदान की है। जैन समुदाय को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में शामिल नहीं किया गया है।