भोपाल। ग्वालियर में इन दिनों आपरेशन विशुद्ध चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक करीब 11 लाख रुपए का जुर्माना मिलावटखोर व्यापारियों के खिलाफ लगाया जा चुका है। सनद रहे कि शिर्डी में मिलावटी घी की सप्लाई के बाद ग्वालियर पूरे देश भर में मिलावटी खाद्य पदार्थों की सप्लाई के लिए कुख्यात हो गया है।
कलेक्टर ग्वालियर की ओर से आ रही जानकारी के अनुसार ‘‘ऑपरेशन विशुद्ध’’ के तहत मिलावटखोरों पर जिले में कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। ‘‘आपरेशन विशुद्ध’’ जिला कलेक्टर श्री पी नरहरि की पहल पर खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी पर कड़ाई से अंकुश लगाने के लिये चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अपर जिला दण्डाधिकारी श्री सतेन्द्र सिंह के न्यायालय ने पृथक-पृथक आदेश पारित कर मिलावटखोरी व मिथ्याछाप ब्राण्ड उपयोग करने के दोषी पाँच आरोपियों पर 10 लाख 75 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। अपर जिला दण्डाधिकारी न्यायालय ने उक्त आशय के फैसले खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 और नियम व विनियम 2011 के तहत दिये हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर जिला दण्डाधिकारी श्री सतेन्द्र सिंह ने पूजा डेयरी दही मंडी के संचालक जसवंत सिंह पुत्र तारा सिंह और मंजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह पर ढ़ाई लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। इस फर्म से खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती सविता सक्सेना ने दही व घी के नमूने लिये थे, जो प्रयोगशाला जाँच में अमानक पाए गए। इस आधार पर अपर जिला दंडाधिकारी न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया था। इसी प्रकार माँ पीताम्बरा किराना स्टोर के संचालक श्री बृजेश तिवारी पुत्र श्री भगवती प्रसाद तिवारी पर 3 लाख रूपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। इस किराना स्टोर से सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लोकेन्द्र सिंह ने मिथ्याछाप के ब्राण्ड पकड़े थे।
अपर जिला दण्डाधिकारी न्यायालय ने बाराघाटा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एम्बिक फूड के संचालक श्री मनोहर रोहिरा पुत्र स्व. नेवंद रोहिरा पर दो लाख रूपए का अर्थदण्ड लगाया है। इस इकाई से सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अखिलेश सिंह गंगवाल ने टॉफी का नमूना लिया था, जो मिथ्याछाप का साबित हुआ। एडीएम न्यायालय ने सरस्वती फूड महाराजपुरा क्षेत्र के संचालक राधाकिशन चांदवानी पुत्र रामचन्द्र चांदवानी पर भी दो लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। इनकी दुकान से सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश गुप्ता ने मामा फ्रूटी व पॉप टाफी के नमूने लिये थे, जो मिथ्याछाप के साबित हुए। इस आधार पर उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ एडीएम न्यायालय में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के उल्लंघन के प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे। इन सभी प्रकरणों में एडीएम न्यायालय ने शुक्रवार को कड़े फैसले सुनाए हैं।
एडीएम न्यायालय ने गत 27 नवम्बर को इसी तरह का एक अन्य फैसला पारित किया था, जिसमें गोपाल साहू पुत्र रामसेवक साहू सेवानगर पर सवा लाख रूपए का दण्ड लगाया गया है। उक्त आरोपी के माल से भरे ट्रक से सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धमेन्द्र कुमार सोनी ने मावा के सेम्पल लिये थे, जो प्रयोगशाला जाँच में अमानक पाए गए।
एडीएम न्यायालय ने गत 27 नवम्बर को इसी तरह का एक अन्य फैसला पारित किया था, जिसमें गोपाल साहू पुत्र रामसेवक साहू सेवानगर पर सवा लाख रूपए का दण्ड लगाया गया है। उक्त आरोपी के माल से भरे ट्रक से सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धमेन्द्र कुमार सोनी ने मावा के सेम्पल लिये थे, जो प्रयोगशाला जाँच में अमानक पाए गए।