लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश, भोपाल ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए सागर जिले की विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुश्री रेणु परस्ते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लोक सेवकों की जानकारी को समय पर अपडेट न करने और गलत सर्टिफिकेट देने के मामले में की गई है।
मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1), (2), और (3) का उल्लंघन
जानकारी के अनुसार, रेणु परस्ते ने पोर्टल पर जानकारी अपडेट किए बिना ही 23 अप्रैल 2025 को ये प्रमाणित कर दिया कि सारी जानकारी सही है। लेकिन इसके बाद अप्रैल और मई महीने में 318 लोक सेवकों के डेटा में संशोधन के प्रस्ताव भेजे गए। इससे पोर्टल पर गड़बड़ी फैल गई और डिपार्टमेंट की इमेज पर सवाल उठे। डायरेक्टरेट ने इसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1), (2), और (3) का उल्लंघन माना है, जो कि गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।
इसके चलते, MP सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए रेणु परस्ते को सस्पेंड किया गया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, सागर रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
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