मंत्री यशोधरा राजे को चुनाव आयोग का नोटिस, पढ़ें: अब क्या होगा | MP ELECTION NEWS

भोपाल। शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा सीट पर उपचुनाव में MINISTER YASHODHARA RAJE SCINDIA के मतदाताओं को धमकाने के मामले में ELECTION COMMISSION ने संज्ञान लिया है। कांग्रेस की शिकायत के बाद आयोग ने यशोधरा राजे सिंधिया को NOTICE जारी कर तलब किया है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया मतदाताओं को धमकाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(2) के तहत करप्ट प्रैक्टिस का आरोपी माना गया है। आईपीसी की धारा 171 के तहत भी उन्हें आरोपित किया गया है। चुनाव आयोग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मंत्री को नोटिस जारी किया है। सिंधिया को 20 फरवरी को सुबह 10 बजे आयोग में तलब किया गया है।

क्या है मामला
मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया पड़ोरा गांव की एक आमसभा में मतदाताओं को धमकी दी थी कि कमल को वोट दो नहीं तो राज्य सरकार इलाके में विकास के काम नहीं करेगी। अगर कांग्रेस का विधायक चुना तो न मकान मिलेगा न चूल्हा देंगे। यशोधरा ने कहा कि अगर कांग्रेस को वोट दिया तो शिवराज मंत्रिमंडल क्षेत्र के काम नहीं करेगा।

दोषी सिद्ध हुईं तो क्या होगा
यदि कोई व्यक्ति किसी मतदाता को इस प्रकार प्रभावित करता है या प्रभावित करने का प्रयत्न करता है कि किसी विशेष अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान करे अन्यथा वह अप्रसन्नता का पात्र बन जाएगा तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(2) के अधीन मतदाता पर अनावश्यक प्रभाव डालने के भ्रष्ट आचरण का दोषी होगा। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 171(ग) के अधीन अपराध भी है और या तो ऐसी अवधि, जिसे एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, के लिए कारावास, या जुर्माना या दोनों से दंडनीय है।
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