भोपाल : सोमवार, अक्टूबर 12, 2026 | भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किए जाने के बाद लोकायुक्त द्वारा की गई जांच में भ्रष्ट पाए गए नगर पालिका के मुख्य अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले में लोकायुक्त द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष, सजा के निर्धारण के लिए प्रस्तुत कर दी है। यदि न्यायालय में भी संबंधित अधिकारी अपनी ईमानदारी साबित नहीं कर पाए तो 4 साल तक जेल और सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।
संजय सिंह CMO के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप पत्र दाखिल
विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) संभाग रीवा द्वारा श्री संजय सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा 7, 7(क), 13(1)(क) तथा 13(2) के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया गया था। इस मामले में लोकायुक्त पुलिस द्वारा 30 सितंबर 2026 को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), रीवा के समक्ष आरोप-पत्र (चालान) प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 05/2026 दर्ज किया गया है।
नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने भ्रष्टाचार के आपराधिक मामले में न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत होने के उपरांत प्रशासनिक अनुशासन एवं नीतिगत नियमों के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद कोठी (जिला सतना) श्री संजय सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त), संभाग रीवा द्वारा प्रस्तुत चालान के आधार पर की गई है।
रिपोर्ट: अवंतिका जायसवाल (जनसंपर्क); एडिटर: अंजली शर्मा।

