इंदौर, 10 सितंबर 2026: बेसमेंट यानी तलघर में नियमित मानवीय गतिविधियां, स्ट्रक्चरल सेफ्टी नियमों का उल्लंघन एवं कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। इंदौर में नगर निगम ने होटल सिल्वोटेल सहित तीन बेसमेंट सील कर दिए। इसके अलावा सड़क यानी फुटपाथ पर अतिक्रमण करने पर ₹50000 का जुर्माना लगाया गया है।
Hotel Silvotel: बेसमेंट में किचन चल रहा था
वार्ड क्रमांक 31 अंतर्गत भूखण्ड क्रमांक 15 एवं 16, PU-4 स्थित Hotel Silvotel के बेसमेंट का निरीक्षण करने पर पार्किंग के लिए स्वीकृत स्थान पर किचन का संचालन पाया गया। स्वीकृत उपयोग के विपरीत बेसमेंट का उपयोग किए जाने पर बेसमेंट को सील करने की कार्रवाई की गई।
2. झोन क्रमांक 8: सड़क पर अतिक्रमण किए जाने के मामले में संबंधित भूस्वामी के विरुद्ध ₹50,000 की चालानी कार्रवाई की गई।
3. झोन क्रमांक 9: डायमंड कॉलोनी स्थित भवन के बेसमेंट में स्वीकृत उपयोग के विपरीत अधिभोग पाए जाने पर बेसमेंट को सील करने की कार्रवाई की गई।
अपोलो स्क्वायर, जंजीरवाला स्क्वायर के पास बेसमेंट में स्वीकृत उपयोग के विपरीत शॉप-कम-रेस्टोरेंट का संचालन पाए जाने पर उक्त बेसमेंट को सील किया गया।
नगर निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भवनों के बेसमेंट का उपयोग स्वीकृत भवन अनुज्ञा एवं निर्धारित प्रयोजन के अनुरूप ही किया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही भवनों में निर्धारित फायर सेफ्टी एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी मानकों और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं का पालन किया जाना भी अनिवार्य है।
आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल ने सभी भवन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बेसमेंट के उपयोग तथा फायर सेफ्टी एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी व्यवस्थाओं का निरंतर निरीक्षण करें। स्वीकृति के विपरीत बेसमेंट का उपयोग अथवा निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
नगर निगम ने भवन स्वामियों एवं संचालकों से अपील की है कि वे बेसमेंट का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के अनुसार ही करें तथा भवनों में निर्धारित फायर सेफ्टी एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें, ताकि भवनों में आने वाले नागरिकों की सुरक्षा बनी रहे।

