सांदीपनि स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति और अतिशेष से संबंधित गाइडलाइन

Updesh Awasthee
भोपाल समाचार, 16 सितंबर 2026
: मध्य प्रदेश में सांदीपनी स्कूल बनकर तैयार हो गए हैं और आसपास के जर्जर भवन अथवा सुविधा विहीन स्कूलों को सांदीपनि स्कूल में मर्ज किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों का प्रबंध, ट्रांसफर एवं अतिशेष के संबंध में कई प्रश्न उपस्थित हो रहे थे। लोक शिक्षण संचालनालय ने इसके लिए एक गाइडलाइन जारी की है।

कामना आचार्य, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश गौतम नगर भोपाल के हस्ताक्षर से जारी सर्कुलर में लिखा है कि, सांदीपनि विद्यालय में प्रवेश के पश्चात् उन विद्यालयों के शिक्षक संदीपनि विद्यालय में अध्यापन हेतु सहमत होंगे तो उन्हें वहीं रखा जायेगा किंतु जो शिक्षक अन्य शाला में जाना चाहते हैं उन्हें काउंसलिंग से अन्य रिक्त पद वाले विद्यालय में जाने का अवसर दिया जायेगा। अधिक संख्या में शिक्षकों के होने पर जिलास्तरीय मॉनीटरिंग कमेटी उनके अन्यत्र पदस्थापना के प्रस्ताव राज्यस्तर पर प्रेषित करेंगे। 

उक्त निर्देश के अनुक्रम में शालाओं के शिफ्ट करने के फलस्वरूप सांदीपनि विद्यालय में निर्मित अतिशेष शिक्षकों की स्थिति एवं शिफ्ट की गई शालाओं के शिक्षक यदि सांदीपनि विद्यालय में पदस्थ नहीं रहना चाहते हैं तो ऐसे शिक्षकों की पदस्थापना हेतु काउंसलिंग 25 सितम्बर तक कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अतिशेष की स्थिति की गणना करते समय नवीन नामांकन को आधार बनाया जाये एवं प्राथमिक शिक्षकों के स्वीकृत पदों में प्री प्रायमरी शिक्षकों के पदों को जोड़कर स्वीकृत पद की गणना की जाये।

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